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आरोपितों को 21 मार्च को सुनाएंगे आरोप,एसओजी ने किया था गिरफ्तार

locationजयपुरPublished: Mar 11, 2017 10:51:00 am

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महानगर की डीजे कोर्ट में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) से जुड़े आरोपितों को आरोप नहीं सुनाए जा सके। इस मामले में कोर्ट ने अब आरोप सुनाने के लिए 21 मार्च की तारीख दी है।

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महानगर की डीजे कोर्ट में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) से जुड़े आरोपितों को आरोप नहीं सुनाए जा सके। इस मामले में कोर्ट ने अब आरोप सुनाने के लिए 21 मार्च की तारीख दी है। इन आरोपितों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। 
इन्होंने फर्जी दस्तावेज से सिम खरीदी। जेहाद के नाम पर फंड एकत्रित किया। आतंकी हमला करने की योजना बताते हुए आईएम के फरार आतंकी को आश्रय देकर बम बनाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। एसओजी ने इन पर ब्लास्ट कर आतंकी हमला करने की योजना बनाने समेत अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि एसओजी ने अम्मार यासर, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद उमर, अब्दुल वाहिद गौरी, मोहम्मद वकार और अब्दुल माजिद के खिलाफ 17 सितंबर 2014 को चालान पेश कर दिया था। जबकि अन्य के खिलाफ अनुसंधान लंबित रखा था। 
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