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राजस्थान : शास्त्रीनगर बच्ची से दुष्कर्म मामले में दी बार एसो. का बड़ा फैसला, जीवाणु की पैरवी नहीं करेंगे अधिवक्ता

Jaipur के Shastri Nagar Minor Rape Case में आरोपी की गिरफ्तारी ( Accused in Jaipur rape Case Arrested ) हो चुकी है। Rape आरोपी को सोमवार को Court में पेश किया गया। इस दौरान The Bar Association Jaipur ने बड़ा निर्णय लिया है कि अधिवक्ता ( Advocate ) Minor Rape Case Serial Rapist Sikander उर्फ़ Jiwanu की पैरवी नहीं करेंगे।

जयपुरJul 08, 2019 / 07:43 pm

rohit sharma

Jiwanu
जयपुर।

जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में बच्ची से दुष्कर्म मामले ( Shastri Nagar minor rape case ) में आरोपी की गिरफ्तारी ( Accused in Jaipur rape case arrested ) हो चुकी है। आरोपी को सोमवार को न्यायालय ( court ) में पेश किया गया। इस दौरान राजधानी के दी बार एसोसिएशन ( The Bar Association Jaipur ) ने बड़ा निर्णय लिया है कि अधिवक्ता ( advocate )रेप आरोपी जीवाणु उर्फ़ सिकंदर ( Minor Rape Case Serial Rapist Sikander ) की पैरवी नहीं करेंगे।
पुलिस ने दुष्कर्म आरोपी जीवाणु को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। आरोपी के प्रति लोगों का आक्रोश देखते हुए भारी पुलिस जाप्ता भी कोर्ट परिसर में तैनात किया गया। इस दौरान कई लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही जीवाणु की पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों की भीड़ से पुलिस आरोपी को लेकर बमुश्किल कोर्ट परिसर से बहार निकली।
rapist
वहीं, दी बार एसोसिएशन जयपुर ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि कुख्यात अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु की पैरवी कोई अधिवक्ता नहीं करेगा। दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कर्नल और महासचिव नरपतसिंह तंवर ने संयुक्त रूप से सूचना जारी कर दी है।
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साथ ही निर्णय लेते हुआ कहा कि सिकंदर उर्फ जीवाणु जैसे व्यक्ति हमारे समाज, हमारी युवा पीढ़ी, व हमारी मासूम बच्चियों के लिए एक अभिशाप है इस बात को ध्यान में रखते हुए बार एसोसिएशन जयपुर ने यह निर्णय लिया साथ ही सभी अधिवक्ताओं से निवेदन किया कि सिकंदर उर्फ जीवाणु की ओर से कोई अधिवक्ता पैरवी ना करें।
बता दें कि दुष्कर्म आरोपी को कोर्ट ने 22 जून को 4 साल की बच्ची और 1 जुलाई को 7 साल की बच्ची से रेप के मामले में तीन दिन की न्यायिक अभिरक्षा के साथ पुलिस रिमांड ( police remand ) पर भेजा है।

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