दरअसल, राज्य में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पब्लिक प्लेस जैसे गली मोहल्लों, बाजार, अस्पताल, कार्यालय में जाने की स्थिति में थ्री लेयर मास्क या कपड़े से बना हुआ मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। वाहनों में जाते समय भी मास्क पहनना जरूरी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक वॉशेबल मास्क का उपयोग भी किया जा सकता है लेकिन इसे उपयोग के बाद विसंक्रमित करना होगा। सभी नियोक्ताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके कार्मिक थ्री लेयर मास्क पहनें। सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।