इसके तहत सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटन हो सकेगा। स्थानीय स्तर पर निर्धारित क्षेत्रफल तक जमीन का आवंटन किया जाएगा। ऐसी संस्थाओं को नगरपालिका क्षेत्र में 2000 वर्गमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 1500 वर्गमीटर भूमि और नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी।
राज्य में जल्द विकसित होगा गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिस्टम राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क (सीजीडी) विकसित करने का काम जल्द शुरू होगा। इसके तहत भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने, प्रेशर रेगुलेटिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रक्रिया तय की गई है। इनके जरिए घरों में कुकिंग गैस, वाहनों के लिए ईंधन के रूप में आने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई होगी। जिस कंपनी को जो भौगोलिक एरिया नेटवर्क स्थापित करने के लिए मिलेगा, उस क्षेत्र में वह कंपनी सीएनजी स्टेशन स्थापित कर सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रमुख सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व अन्य सड़क क्षेत्र में कम से कम 1000 वर्गमीटर जमीन आवंटित कर सकेगी। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग संयुक्त रूप से पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। इस संबंध में जल्द ही आवंटन नीति में भी प्रावधान किए जाएंगे।