थानों में अरबों के वाहनों का अंबार क्यों ? याचिका में कहा है कि प्रदेश के लगभग सभी थानों में ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, बस, जुगाड़, कार और दोपहिया वाहन विभिन्न अपराधों में जप्त किए हुए हैं। ये वाहन छह माह से लेकर कई साल से थानों में जब्त है जिससे ये अनावश्यक रूप से खराब हो रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने सुंदर भाई अम्बालाल देसाई एवं जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में थानों में जब्त वाहनों के निस्तारण को लेकर दिशा—निर्देश जारी किए थे। अब हाईकोर्ट ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में पुलिस विभाग ने कोई परिपत्र या आदेश जारी क्यों नही किया ? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वह इस संदर्भ में सर्कुलर जारी करें और वाहनों का निश्चित प्रक्रिया अपनाते हुए निस्तारित करे।