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औद्योगिक इकाइयों के संचालन अनुमति की प्रक्रिया को बनाया आसान

locationजयपुरPublished: Apr 02, 2020 03:06:24 pm

जयपुर। उद्योग विभाग ( Department of Industries ) ने अनुज्ञेय श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों ( industrial units ) व संस्थानों को उत्पादन शुरु करने के लिए आवेदन और सशर्त अनुमति ( conditional permission ) की प्रक्रिया को और आसान बनाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस लॉक डाउन के चलते अब केन्द्र व राज्य सरकार से संचालन ( start production ) की अनुज्ञेय श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां व संस्थान अनुमति के लिए अपने क्षेत्र के जिला उद्योग ( District Industries ) केन्द्रध्र

औद्योगिक इकाइयों के संचालन अनुमति की प्रक्रिया को बनाया आसान

औद्योगिक इकाइयों के संचालन अनुमति की प्रक्रिया को बनाया आसान

उन्होंने बताया कि जिला स्तर के प्रकरणों में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र या प्रभारी रीको औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्राप्त आवेदन पर त्वरित परीक्षण कर अनुमति की अभिशंषा जिला कलक्टर को मेल अग्रेसित कर जिला कलक्टर या अधिकृत प्राधिकारी अधिकारी से दूरभाष पर ही संपर्क कर अनुमति या सहमति की कार्यवाही करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है तो संबंधित अधिकारी उसका निराकरण करवाएंगे। अनुमति जारी करते समय पहली प्राथमिकता कोरोना वायरस के चलते जारी एडवाइजरी और निर्देशों की पालना सुनिश्चित तय करना है।
एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी के क्रम मेें उद्योग विभाग द्वारा अनुज्ञेय इकाइयों के आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि हमारा इस तरह का सिस्टम विकसित करने का प्रयास है कि प्राप्त आवेदन पर कम से कम समय यहां तक कि चार से छह घंटें में निर्णय की कार्यवाही पूरी कर ली जाएं। इसी तरह की व्यवस्था राज्य स्तर पर आने वाले प्रस्तावों पर भी किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर अनुज्ञेय श्रेणी की इकाइयों को चिन्हित कर पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अनुमति का पूरा सिस्टम ऑनलाइन, पारदर्शी और त्वरित निष्पादन वाला बनाया गया है।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी के अनुसार पहले आटा, बेसन, दाल, तेल आदि इकाइयां इस दायरें में थी उसके बाद आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, दवा, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज का उत्पादन करने वाली इकाइयों, इनका कच्चा माल तैयार करने वालेए खाद्य पदार्थों, दवा, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज की पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों के साथ ही उर्वरकों, कीटनाशकों व बीज आदि की पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों को भी सशर्त अनुमति के लिए इसमें शामिल कर लिया गया है।
उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 16 इकाइयों को कार्य करने की अनुमति जारी कर दी गई है। जोधपुर में 9, जयपुर, बीकानेर और बारां में दो-दो और चित्तोडगढ़ में एक इकाई को अनुमति दी जा चुकी है। पिछले पांच दिनों में 465 उद्योगों द्वारा र्टंसपोर्ट पास जारी करने के लिए संपर्क किया गया है। औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने के लिए कार्मिकों व श्रमिकों के पास जारी कराने के लिए 202 उद्यमियों ने संपर्क किया हैं वहीं अब तक 418 कार्मिकों को इकाइयोंं में कार्य करने के लिए पास जारी किए जा चुके हैं।
आयुक्त अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इकाइयों का संचालन न्यूनतम श्रमिकों से कराने, औद्योगिक परिसर या अनुमति प्राप्त परिसर में आवास सुविधा के साथ ही उनके इकाई व आवास परिसर में मेडिकेटेड सेनेटाइजर, साबुन, मास्क, सुरक्षा उपकरण, आवासीय परिसर में जीवन यापन के सभी व्यवस्था, सेनेटाइजेशन, फ्यूमिगेशन, सोशियल डिस्टेंस व संपर्क रहित आदान-प्रदान के साथ ही किसी के भी वायरस संक्रमण, बुखार, खांसी, जुखाम अथवा अन्य संक्रमण की स्थिति में तत्काल प्रशासन को जानकारी देने के साथ ही चिकित्सकीय जांच कराने के निर्देश दिए गए है।

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