जयपुर

चोरी के फोन का नहीं हो सकेगा इस्तेमाल, मोबाइल ब्लॉक कर देगी सरकार

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही मुंबई में वेब पोर्टल www.ceir.gov.in लॉन्च किया। इस पर लोग मोबाइल फोन चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद मोबाइल चुराने या पाने वाला व्यक्ति सिम-कार्ड बदलने पर भी फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस फोन में किसी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क नहीं आएगा।

जयपुरSep 15, 2019 / 11:34 am

Abhishek sharma

चोरी के फोन का नहीं हो सकेगा इस्तेमाल, मोबाइल ब्लॉक कर देगी सरकार

लोकेशन ट्रैकिंग की नई तकनीकों के बावजूद मोबाइल—स्मार्टफोन चोरी की वारदातें लगातार घट रही हैं। मोबाइल कंपनियां और सरकार चोरी व गुम हुए मोबाइल का इस्तेमाल रोकने के उपाय ढूंढ़ने में जुटे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत दूरसंचार विभाग भी नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही मुंबई में वेब पोर्टल www.ceir.gov.in लॉन्च किया। इस पर लोग मोबाइल फोन चोरी या गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद मोबाइल चुराने या पाने वाला व्यक्ति सिम-कार्ड बदलने पर भी फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस फोन में किसी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क नहीं आएगा।
दो-तीन महीने में देश सिस्टम होगा शुरू

सरकार ने सफल ट्रायल के बाद महाराष्ट्र में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद दो-तीन महीने में इसे देश भर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार का यह सिस्टम सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी सीईआईआर पर काम करेगा। दरअसल सीईआईआर आईएमईआई नंबरों का डाटाबेस है, जिसका मकसद मोबाइल फोन की चोरी और नकली फोन के धंधे को रोकना है। सरकार ने मोबाइल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के तहत इस तरह का डाटाबेस बनाने का फैसला लिया था।
दर्ज करा सकेंगे मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत

इस सिस्टम के तहत फोन चोरी या गुम होने पर वेब पोर्टल www.ceir.gov.in या दूरसंचार विभाग के हेल्पलाइन नंबर 14422 पर फोन खोने या चोरी होने की शिकायत दर्ज की जा सकेगी। शिकायत मिलते ही दूरसंचार विभाग फोन का आईएमईआई नंबर ब्लॉक कर देगा और फोन किसी भी मोबाइल नेटवर्क में काम नहीं करेगा। यानी उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि IMEI नंबर में बदलाव करता है तो उसे तीन साल की सजा और जुर्माने दोनों भुगतने पड़ेंगे। यह प्रावधान टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन के जरिये जोड़े गए हैं।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.