सीधी भर्ती होने की स्थिति में आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास आवश्यक सभी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसी के साथ एएनएम भर्ती 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि काउंसलिंग के समय तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वालों को भी भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। इस भर्ती के जरिए कुल 4965 पदों पर भर्ती होनी है।
राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनीता जाट एवं अन्य ने याचिका दायर की। याचिका में कहा कि सरकार ने 18 जून 2018 को 4965 पदों के लिए एएनएम भर्ती शुरू की थी। जिसमें भर्ती की आवश्यक योग्यता आवेदन की तारीख को मांगी गई। उनका परिणाम देरी से आने की वजह से काउंसलिंग के वक्त आवश्यक योग्यता अर्जित हो गई लेकिन भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। जबकि राज्य सरकार ने 17 सितंबर 1999 को नियमों में संशोधन करते हुए कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। जबकि राज्य सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि यह नियम केवल परीक्षा या साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्ती पर लागू होता है सीधी भर्ती में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के तर्क को सही मानते हुए न्यायाधीश एसपी शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।
राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनीता जाट एवं अन्य ने याचिका दायर की। याचिका में कहा कि सरकार ने 18 जून 2018 को 4965 पदों के लिए एएनएम भर्ती शुरू की थी। जिसमें भर्ती की आवश्यक योग्यता आवेदन की तारीख को मांगी गई। उनका परिणाम देरी से आने की वजह से काउंसलिंग के वक्त आवश्यक योग्यता अर्जित हो गई लेकिन भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। जबकि राज्य सरकार ने 17 सितंबर 1999 को नियमों में संशोधन करते हुए कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। जबकि राज्य सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि यह नियम केवल परीक्षा या साक्षात्कार के जरिए होने वाली भर्ती पर लागू होता है सीधी भर्ती में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के तर्क को सही मानते हुए न्यायाधीश एसपी शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।