दरअसल, कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उन्हें ईपीएफओ द्वारा 12 डिजिट का एक पीपीओ नंबर जारी किया जाता है और इसी के जरिए वो हर महीने पेंशन पाते है। बिना पीपीओ नंबर के रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती। ये एक तरह का रेफरेंस नंबर होता है और इसके जरिए कई तरह के लाभ लिए जा सकते हैं। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से संवाद के लिए भी इसी पीपीओ नंबर का उपयोग होता है तो इसे संभालकर रखना जरूरी होता है, अगर ये खो जाए तो आप पीएफ नंबर के जरिए इसे दोबारा पा सकते हैं। वहीं बैंक अकाउंट नंबर से भी इसे दोबारा हासिल किया जा सकता है।