पटाखा
माचिस
फूलझड़ी
गैस सिलेंडर
केरोसीन
बारूद -कर सकते हैं शिकायत इतना ही नहीं, अगर कोई यात्री किसी दूसरे यात्री को ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करते हुए पाते हैं तो वह हेल्प लाइन नम्बर 182 पर रेलवे प्रशासन को तुरंत सूचना दे सकता है। ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर इन खतरनाक पदार्थों को ट्रेनों से हटाया जाएगा और इन्हें ले जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थों को ले जाना गैर-कानूनी और एक दंडनीय अपराध है। इसके दोषियों को 3 वर्ष तक का कारावास और 1000 रुपए तक का दंड या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं। ऐसे में यात्रा करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप कहीं भूलकर भी इन सामानों को अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हैं।