अवकाश दिनों में कोरोना ड्यूटी करने पर अब मिलेगा यह लाभ
राज्य में कोरोना संकट ( Corona Crisis ) के दौरान राजस्थान महामारी कानून ( Rajasthan Epidemic Act ) के तहत जिला, उपखंड स्तर पर लगाई गई कार्मिकों की ड्यूटी के लिए अब उन्हें उपार्जित अवकाश का लाभ देने की कवायद जारी है।

जयपुर
Corona Crisis : राज्य में कोरोना संकट ( Corona Crisis ) के दौरान राजस्थान महामारी कानून ( Rajasthan Epidemic Act ) के तहत जिला, उपखंड स्तर पर लगाई गई कार्मिकों की ड्यूटी के लिए अब उन्हें उपार्जित अवकाश का लाभ देने की कवायद जारी है। हालांकि ये उपार्जित अवकाश शिक्षा विभाग ( Education Department ) के उन्हीं कार्मिकों को मिल रहा है, जिन्हों अवकाश के दौरान भी कोरोना संबंधी ड्यूटी की। जिला, उपखंड स्तर के अधिकारियो की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
राज्य में कोरोना संकट के चलते मार्च में लॉकडाउन हुआ। इस दौरान विभाग से जुड़े कार्मिकों को बड़ी संख्या में कोरोना संबंधी विभिन्न ड्यूटियों में लगाया गया। इन कार्मिकों को क्वारेंटाइन सेंटर, लॉकडाउन की पालना करवाने, रोग की रोकथाम के प्रयासों, चैक पोस्ट, नियंत्रण कक्ष, पर्यवेक्षक, सूचनाओं के संकलन के साथ अन्य कई जरूरी कामकाजों में लगाया गया। कोरोना संकट में 17 मई से 23 जून के बीच शिक्षा विभाग में ग्रीष्मावकाश रहा लेकिन इस दौरान भी जिन कार्मिकों की ड्यूटी कोविड19 से जुड़े कामकाजों में लगाई, वो अपना काम करते हुए। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की ओर से इन कार्मिकों को नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ दिए जाने की मांग की गई। अब इसे लेकर जिला प्रशासन, उपखंड अधिकारी स्तर के साथ ही अन्य स्तरों पर ग्रीष्मावकाश के समय ड्यूटी करने वाले कार्मिकों की उपस्थिति के आधार पर उन्हें नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ दिलवाने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बीकानेर उपखंड अधिकारी ने सोमवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं।
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