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मॉडिफाइड लॉकडाउन में इस तरह शुरू हो सकेंगे उद्योग

locationजयपुरPublished: Apr 19, 2020 05:20:05 pm

Submitted by:

Ashish

Modified lockdown : केन्दीय गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग एवं उद्यमों को शुरू करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 

This way industry will be able to start in modified lockdown

मॉडिफाइड लॉकडाउन में इस तरह शुरू हो सकेंगे उद्योग

जयपुर

Modified lockdown : केन्दीय गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग एवं उद्यमों को शुरू करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे उद्योग/उद्यम शुरू किए जा सकेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र (जो नगर पालिका व नगर निगमों की सीमा के बाहर स्थापित हों) अथवा नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात आधारित इकाइयां अथवा सेज, जहां आवागमन नियंत्रित हो तथा उनके फैक्ट्री परिसर या आस-पास श्रमिकों को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था हो।

इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योग/उद्यमों को उनके श्रमिकों को (न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार) फैक्ट्री परिसर में लाने हेतु एक बार में परिवहन के लिए चिन्हित वाहन को पास देने की व्यवस्था की जाएगी। यह पास रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के क्षेत्रिय प्रबंधक तथा अन्य क्षेत्रों में जीएम (डीआईसी) द्वारा दिये जाएंगे। इसके लिए आवेदन https://epass.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन या राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऐप पर अथवा ऑफलाइन सीधे ही किया जा सकेगा।पहले से चालू अथवा अनुमत उद्योग पूर्व की भांति संचालित रह सकेंगे और उनके पास भी वैध रहेंगे।

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