हरियाणा की सीमा के तीन किलोमीटर क्षेत्र में यहां 19 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक एवं पुनर्मतदान होने कि स्थिति में पुनर्मतदान दिवस के दिन भी सूखा दिवस घोषित किया गया है। संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
हरियाणा के मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश
हरियाणा राज्य के विधानसभा आम चुनाव 2019 में मतदान करने के लिए ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो हरियाणा राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं उनको मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए विभागाध्यक्षों को प्राधिकृत किया गया है।
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2) विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए है। हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के मतदान दिवस के दिन 21 अक्टूबर को मतदान करने के लिए हरियाणा राज्य से लगते प्रदेश के सीमावर्ती जिलों हनुमानगढ़, चुरू, झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एवं भरतपुर के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो हरियाणा राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं , वे मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश के लिए विभागाध्यक्षों को अवकाश आवेदन कर सकते हैं।