-पहला निर्णय गुर्जर आंदोन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों में से कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर, एवं बद्री गुर्जर की कुछ वर्षों बाद मृत्यु हो गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इनके परिवार को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर राज्यमंत्री अशोक चांदना की ओर से पांच लाख रुपए प्रत्येक परिवार को सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
-दूसरा निर्णय दूसरे ङ्क्षबदु पर लिए गए निर्णय के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों का परिवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की ओर से परिवीक्षावधि पूर्ण होने पर रेगुलर पे स्केल दी जाएगी।
-तीसरा निर्णय राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पूर्व में भारत सरकार को 22 फरवरी, 2019 एवं 21 अक्टूबर, 2020 को लिखा गया है। बैठक में संमिति की तीसरी मांग के संदर्भ में लिए गए निर्णय के अनुसार इसके लिए पुन: भारत सरकार को उक्त आरक्षण प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से तत्काल लिखा जाएगा।
-ये रहे मौजूद बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना, प्रमुख शासन सचिव गृह अभयकुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की शासन सचिव गायत्री ए. राठोड़ , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशक ओ.पी. बुनकर ने भाग लिया। गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने राज्य सरकार को राज्यव्यापी आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। हाल ही इस संबंध में गुर्जर समाज की ओर से भरतपुर के अड्डा में महापंचायत का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद से ही सरकार सतर्कता बरतते हुए बातचीत के जरिए आंदोलन को टालने के लिए प्रयासरत है।