scriptअपहरण के आरोपी को तीन साल की जेल | Three years in jail for kidnapping accused | Patrika News

अपहरण के आरोपी को तीन साल की जेल

locationजयपुरPublished: Jan 17, 2020 06:17:40 pm

Submitted by:

Ankit

जवाहर सर्कल का मामला

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There was a lot of buzz in the court premises on the second day as well


जयपुर. जवाहर सर्कल थाना इलाके में करीब सात साल पहले 17 साल 9 माह की पीडि़ता को बहला-फुसलाकर अलवर ले जाकर रात भर कार में घुमाने के अपराध में गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास एवं 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला उत्पीडऩ एवं दहेज प्रकरण मामलों की स्पेशल कोर्ट-एक में न्यायाधीश डॉ. संजय कुमार गुप्ता ने अपहरण के अपराध में एक जनवरी, 2013 को गिरफ्तार किए गए अभियुक्त सवाई गेटोर निवासी कार्तिक मीणा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। पीडि़ता के पिता ने एक जनवरी, 2013 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पडौसी अभियुक्त उसकी नाबालिग बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा है। मना करने के बाद भी नहीें मान रहा। 31 दिसम्बर, 2012 को अभियुक्त पीडि़ता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने अगले दिन पीडि़ता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
पड़ोसी को 10 साल की सश्रम जेल
सांगानेर सदर थाना इलाके में करीब साढ़े चार साल पहले पांच साल की मासूम के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त टोंक हाल सांगानेर निवासी धारासिंह बैरवा को अदालत ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत 2 ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के संबंध में पीडि़ता के पिता ने धारासिंह पर बेटी के साथ जोर-जबरदस्ती करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी और अभियुक्त पडौसी थे। पीडि़ता ने कोर्ट में अभियुक्त की शिनाख्त कर चाकू से डराने तथा अश्लील हरकतें करने के आरोप दोहराए। पीडि़ता को निर्वस्त्र भी कर दिया था।

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