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मण्डी टैक्स व कृषक कल्याण फीस अदा नहीं करेंगे व्यापारी

locationजयपुरPublished: Sep 24, 2020 10:51:15 am

केन्द्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम 2020 के विरोध में आगामी रणनीति तय करने हेतु राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कार्यकारिणी तथा सहयोग/संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रांतीय व संभागीय पदाधिकारी तथा प्रदेश की सभी 247 मण्डियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मण्डी टैक्स व कृषक कल्याण फीस अदा नहीं करेंगे व्यापारी

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जयपुर। केन्द्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम 2020 के विरोध में आगामी रणनीति तय करने हेतु राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कार्यकारिणी तथा सहयोग/संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रांतीय व संभागीय पदाधिकारी तथा प्रदेश की सभी 247 मण्डियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि सभी मण्डी संगठनों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे कल (गुरुवार) से राज्य सरकार को संघ के आगामी आदेश तक मण्डी टैक्स व कृषक कल्याण फीस अदा नहीं करेंगे। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार को नोटिस देकर पत्र लिखकर सूचित करें कि आगामी 15 दिवस तक मण्डी टैक्स व कृषक कल्याण फीस दोनों पूर्णत: खत्म करें, अथवा मण्डी टैक्स की दर न्यूनतम निर्धारित करें, ताकि मण्डियों को बचाया जा सके।
अगर राज्य सरकार इस अवधि में यह निर्णय करने में असमर्थ रहती है। तो 16वें दिन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की कार्यकारिणी की पुन: मीटिंग बुलाकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ यह निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा कि मण्डी का कोई भी व्यापारी न तो मण्डी टैक्स कलेक्ट करेगा और न ही जमा कराएगा।

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