महिला शिक्षक का तबादला आदेश स्थगित
महिला शिक्षक का तबादला आदेश स्थगित

जयपुर।
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) जयपुर ने महिला शिक्षक के स्थानांतरण आदेश की पालना पर रोक लगा दी। सीकर निवासी महिला शिक्षक का संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक ने स्थानांतरण आदेश जारी किया था।
शिक्षिका रजनी शर्मा के अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि शर्मा का वर्ष 2011 में आरपीएससी की ओर से हुई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के तहत प्रथम नियुक्ति दांतारामगढ़ की संस्कृत स्कूल में हुई थी। उसके बाद 2015 से कालाडेरा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक 10 फरवरी को आदेश जारी कर शर्मा को अधिशेष बताकर जोधपुर तबादला कर दिया। जिसके खिलाफ रेट में दायर अपील में कहा कि विभाग ने अधिशेष नही होने के बावजूद शिक्षकों का समायोजन के नाम पर बिना कोई प्रक्रिया अपनाए ही आनन-फानन में तबादला किया हैं जिले के कई स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों के पद रिक्त है, अगर समायोजन ही करना है तो उन्हें जिलेे में ही पदस्थापित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता कापति भी शिक्षा विभाग में में कार्यरत है। जिस पर रेट ने तबादला आदेश की पालना पर रोक लगाने के आदेश दिए।
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