यह था परिवहन विभाग का आदेश
परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त आकाश तोमर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच और गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्यवाही की जाएगी। केंद्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान किए गए है। इन प्रावधानों का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अत: इस प्रकार के वाहनों की जांच करें एवं नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कुछ लिखा हो तो सख्त कार्यवाही की जाए और तथ्यात्मक रिपोर्ट 7 दिन के भीतर मुख्यालय को भिजवाया जाए।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रधान, सरपंच के साथ सिर्फ़ गुर्जर जाति का उल्लेख करना क़तई शोभनिय एवं स्वीकार्य नहीं है, मै इस पत्र में लिखी हुई भाषा की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है की /1 pic.twitter.com/T4EVrIlV5i
— Ashok Chandna (@AshokChandnaINC) May 2, 2022
राजकीय पत्रों में इस प्रकार किसी भी जाति विशेष का नाम लिखा जाना जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है l
मै माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी एवं परिवहन मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह ओला जी से निवेदन करता हूँ की इस तरह सरकार की छवि को ख़राब करने अधिकारियों एवं प्रपत्रों पर /2— Ashok Chandna (@AshokChandnaINC) May 2, 2022
मंत्री चांदना ने सीएम को लिखा पत्र
पत्र के वायरल होने के बाद मंत्री अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। चांदना ने पत्र में लिखा कि इससे समाज की छवि खराब करने के साथ समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। राजकीय पत्रों में जाति शब्द का प्रयोग करना सरकार की छवि को खराब करने का गहरा षडयंत्र है। यह विभागीय अधिकारियों की गलत मानसिकता एवं संकीर्ण सोच को भी दर्शाता है। किसी भी जाति विशेष शब्द का इस प्रकार उपयोग करना स्वीकार्य नहीं है।