ऐसी औद्योगिक इकाइयों को अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी जो रेड और ऑरेंज जोन में हैं और गृह विभाग के 2 मई के आदेश के मुताबिक चल रही हैं। इन्हें पूर्व के दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी लेकिन विभाग ने यह साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक इकाई का संचालन नहीं होगा। साथ ही जिला प्रशासन ऐसी किसी भी अनुमति प्राप्त औद्योगिक इकाई को मौखिक या लिखित आदेश जारी कर खुलने से नहीं रोकेंगे, जब तक कि औद्योगिक इकाई ने सुरक्षा के जुड़े दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है। अन्य किसी भी स्थिति में जरूरत महसूस होने पर कलेक्टर गृह विभाग से अनुमति लेकर कदम उठाएंगे। सभी प्रकार के सामान और खनिज का परिवहन को अनुमति दी गई है। नाप तोल कांटा खोलने की अनुमति विभाग ने दी है।
एक बार हो सकेगा श्रमिकों का परिवहन
गृह विभाग ने श्रमिकों के लिए राज्य में एक जिले या एक जोन से दूसरे जोन में निर्माण कार्य या अनुुमत श्रेणी के औद्योगिक इकाई में कार्यस्थल पर ही ठहरने की शर्त क साथ एक बार के परिवहन की मंजूरी दी है। हालांकि नियोक्ताओं को श्रमिकों के परिवहन के लिए अपने या किराए का वाहन उपलब्ध करवाना होगा। संबंधित जिला कलेक्टर अनुमति लेनी होगी। यात्रा के दौरान सभी जरूरी सुरक्षा के उपाय करने होंगे, जिनमें परिवहन से पहले बस को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क इत्यादि की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। कार्यस्थल पर ही लेबर के रहने की उचित व्यवस्था सुरक्षा उपायों समेत करनी होगी। हालांकि विभाग ने साफ कर दिया है कि रेड और ऑरेंज जोन में आने म्युनिसिपल क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के यह लागू नहीं होगा, जहां अनुमति केवल कार्यों के लिए ही है। सिर्फ ऐसे जहा श्रमिक पहले स ही परिसर के भीतर निवास कर रहे हैं।