हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
जयपुरPublished: Jan 24, 2020 06:39:18 pm
– कोनाता में नौ साल पहले झगड़े में युवक की हत्या करने का मामला
जयपुर. कानोता थाना इलाके में गोनेर रोड पर एक नवम्बर, 2011 को हुए झगड़े में युवक की मौत के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडि़त किया है। एडीजे-12 जयपुर मेट्रो में न्यायाधीश कौशल सिंह ने अभियुक्त बामणवास निवासी महेन्द्र रैगर और गोनेर रोड निवासी अर्जुन लाल मीणा को आजीवन कारावास के अतिरिक्त 1,36,500-1,36,500 रुपए के अर्थदण्ड की भी सजा दी। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन लाल गुर्जर ने 32 गवाहों के बयान करवाए। अदालत ने आदेश में कहा कि अभियुक्तगण मारपीट करने के आशय से घातक आयुध चाकू, सरिये, हॉकी से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करने के आशय से महेन्द्र व अर्जुन ने हैदर के चाकू मार कर उसकी हत्या कारित की, देवनारायण व गुलफाम के धारदार हथियार से साधारण उपहति कारित की। कोर्ट ने प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 3 अभियुक्तों को 3 वर्ष तक सद्व्यवहार बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं न्यायालय द्बारा तलब करने पर सजा भुगतने के लिए अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए। अदालत ने एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया तथा एक की दौराने ट्रायल मौत हो गई।