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DIGITALनगरीय विकास विभाग से आई बड़ी खबर—-खरीदार और उपयोगकर्ता जमा कराएंगे लीज राशि

locationजयपुरPublished: Feb 21, 2020 08:20:36 pm

Submitted by:

PUNEET SHARMA

विक्रेता को देनी होगी के्रेताओं की जानकारीनगरीय विकास विभाग ने जारी किया आदेश

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विकास प्राधिकरणों,नगर विकास न्यासों,नगर निगमों,नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में बहुमंजिले फ्लैट्स और मॉल्स में फ्लैट्स,दुकान और कार्यालय के खरीदारों को ही लीज राशि चुकानी होगी। लेकिन इसससे पहले विक्रयकर्ता और पूर्व भूखंडधारी को क्रेताओं और उपयोगकर्ताओं की सूची दस्तावेजों के साथ संबधित निकाय में देनी होगी।
नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन भूखंडों पर बहुमंजिला फ्लैट और कॉम्लेक्स में भवन निर्माता के द्वारा फ्लैटस, दुकान और कार्यालय अलग- अलग व्यक्तियों को बेच दिए हैं तो भी लीज राशि को खरीददारों को ही अनुपातिक आधार पर जमा कराना होगा। लेकिन ऐसे खरीदारों-उपयोगकर्ताओं की सूची विक्रय के प्रमाणिक दस्तावेजों व विधिक स्वामित्व संबधी दस्तावेजों को विक्रयकर्ता या पूर्व भूखंडधारी के द्वारा ही जमा कराया जाएगा।
नगरीय विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस तरह के मामलों में काफी समय से असमंजस चल रहा था। विक्रेता यह कह कर लीज मनी जमा कराने से पीछे हट रहे थे कि वे फ्लैट्स,दुकान और कार्यालय को बेच चुके हैं और क्रेता और वास्तविक उपयोगकर्ता ही लीज राशि जमा कराए। क्र्रेता और उपयोगकर्ताओं का कहना था कि लीज राशि फ्लैट्स,दुकान और भूखंड के वास्तविक मालिक से ली जाए। अब नगरीय विकास विभाग ने क्रेता और विक्रेताओं के असमंजस को दूर कर दिया है।
नगरीय विकास विभाग ने फ्लैट्स,दुकान और भूखंड के क्र्रेता और वास्तविक उपयोगकर्ताओं की सूची देने के लिए क्र्रेता को पाबंद किया है। इनकी सूचना संबधित निकायों को नहीं देने पर क्रेता और पूर्व भूखंड स्वामी को सम्पूर्ण लीज राशि जमा करानी होगी।
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