रियायती दरों पर जमीन (Land discounted rates) लेने वालों की अब जांच होगी। नगरीय विकास विभाग (Urban development department) ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों, नगर सुधार न्यासों, विकास प्राधिकरणों व आवासन मण्डल से रियायती दर पर जमीन लेने वाली संस्थाओं, ट्रस्टों, स्कूलों और अस्पतालों की जानकारी मांगी है। विभाग कोडियों के भाव जमीन लेने के बाद भी रसूख के चलते निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने वालों के साथ जमीन आवंटन में अनियमितताओं की जांच करेगा।
जयपुर•Jun 01, 2020 / 08:52 pm•
Girraj Sharma