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जयपुर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना में इस दिन से हो रहा बदलाव

Development Plan for Rajasthan : शहरों के विकास के लिए वर्षों से प्रभावी नीति, नियम और उपनियमों में संशोधन होगा। इसे मौजूदा जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए अफसरों की एक टीम मध्यप्रदेश जाएंगी।

जयपुरFeb 17, 2024 / 01:26 pm

Supriya Rani

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Integrated Development Policy in Rajasthan : शहरों के विकास के लिए वर्षों से प्रभावी नीति, नियम और उपनियमों में संशोधन होगा। इसे मौजूदा जरूरतों के आधार पर तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए अफसरों की एक टीम मध्यप्रदेश जाएंगी। वहां लागू नीति-नियमों का अध्ययन करेंगे और राजस्थान में उसे किस तरह लागू किया जा सकेगा, इस पर रिपोर्ट देंगे। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। इस दौरान प्रदेश में नगर नियोजन को और बेहतर तरीके से लागू करने पर मंथन हुआ।


1. Town and Country Planning Act : राजस्थान नगरीय एवं ग्रामीण अधिनियम (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट) वर्ष 2018 में बनाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। जबकि, देश के ज्यादातर राज्यों में यह लागू है। इस अधिनियम के प्रभावी होने से शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी इंटीग्रेटेड डवलपमेंट प्लान लागू किया जा सकेगा।

2. Township Policy 2010 : टाउनशिप पॉलिसी 2010 में भी बदलाव होगा। नई विकसित होने वाली योजनाओं में आमजन के लिए पार्क एवं जन सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध हो सके।

3. शहरों में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण भी तेजी से बढ़ रहा है। इनके लिए मौजूदा भवन विनियमों में भी संशोधन होगा। मकसद है कि शहरों की पुरानी कॉलोनियों-योजनाओ में संकरी व कम चौड़ी सड़कों पर ऊंची इमारत निर्माण को रोका जा सके। ऐसी इमारतों के लिए अलग से जगह चिन्हित हो।


Urban Development Department : मौजूदा विभिन्न एक्ट व पॉलिसी को लेकर बैठक के लिए दिन तय कर दिए हैं। आर्किटेक्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण एवं नगर निगमों के साथ संबंधित एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाएगा।

-5 मार्च- टाउन प्लानिंग एक्ट


-12 मार्च- टाउनशिप पॉलिसी

-15 मार्च- डीसीआर


– 21 मार्च- जन आवास योजना

-टाउनशिप पॉलिसी, बिल्डिंग बायलॉज, मुख्यमंत्री जन आवास योजना नए सिरे से होगी तैयारी-लागू होगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट

-नगर विकास न्यासों, प्राधिकरणों एवं नगर निगमों की ऑनलाइन सर्विसेज की ऑडिट होगी।

-टाउन प्लानिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी नगर विकास न्यासों, प्राधिकरणों एवं नगर निगमों में जाएंगे। वहां योजनाओं के भवन ले-आउट एवं भवन स्वीकृति की तकनीकी पत्रावलियों का निरीक्षण करेंगे।

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