जांच कौन करेगा, तंत्र ही नहीं — राज्य सरकार ने गाइडलाइन की छूट में कहा है कि बाजारों के साथ ही कार्यालय, सिनेमाघर में प्रवेश करने वालों के लिए वैक्सीन की पहली डोज जरूरी होगी। लेकिन इसकी जांच कौन करेगा क्यों कि सरकार के पास ऐसा प्रशासन तंत्र बना हुआ नहीं है जिसमें वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइन में इसको लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए है। राज्य में अभी करीब पौने दो लाख वैक्सीन आ रही है। सीएम अशोक गहलोत लगातार केन्द्र सरकार से मांग कर रहे है कि वैक्सीन की उपलब्धता बढाएं ताकि ज्यादा लोगों को लग सके। उन्होंने नए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है।
आज से लागू नई गाइडलाइन— गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। अब आज से ही प्रदेश के सभी बाजार सात बजे के बजाय अब रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। जन अनुशासन पखवाडा अब रात 11 बजे से सवेरे पांच बजे तक लागू रहेगा। गाइड लाइन में मिनी बसों के संचालन का समय अब रात दस बजे तक कर दिया गया है।
शादी समारोह में थोडी छूट— राज्य सरकार ने व्यापारियों के दबाव को देखते हुए विवाह समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या बढा दी है। ये अब 50 लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा बैण्ड बाजा वादक, लाईट डेकोरेशन केटरिंग और अन्य मिलाकर 15 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। इनमें भी वैक्सीन की एक डोज जरूरी है। इसी तरह सिनेमाघरों और मल्टीप्लक्स को 50 प्रतिशत के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोला जा सकेगा। हालांकि इसमें भी उन व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली है।।
बसों का संचालन अब 10 बजे तक— नई गाइडलाइन में कहा गया हैं कि सिटी मिनी बसों का संचालन अब रात 10 बजे तक हो सकेगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेन्टस होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे रहेगी। रेस्टोरेंट की बैठक व्यवस्था में जिन रेस्टोरेंट कार्मिकों को पहली डोज लग चुकी है उनको रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।