जयपुरPublished: Nov 22, 2020 08:41:12 pm
Ashish
कोरोना संक्रमण ( Corona infection ) को देखते हुए गृह विभाग ( Home Department ) ने विवाह संबंधी आयोजनों ( Home Department ) को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
विवाह आयोजन की करवानी होगी वीडियोग्राफी
जयपुर
कोरोना संक्रमण ( Corona infection ) को देखते हुए गृह विभाग ( Home Department ) ने विवाह संबंधी आयोजनों ( Home Department ) को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक विवाह समारोह के आयोजनकर्ताओं को विवाह आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवानी होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जरूरत महसूस होने पर अपने स्तर पर टीम गठित करके विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करवा सकेंगे। वीडियोग्राफी के अवलोकन के दौरान आयोजन में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमान पाए जाने पर आयोजनकर्ता के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के विनियमों के तहत निर्धारित संख्या से अधिक मेहमान होने की स्थिति में शास्ति वसूल करने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेटों को इस बारे में निर्देश जारी करते हुए सरकारी गाइडलाइन की कठोरता से पालना करवाने के लिए कहा है। गौरतलब है कि राज्य में फिर से कोरोना के केसों की संख्या बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड—19 प्रोटोकॉल के साथ ही सरकारी प्रावधानों की कठोरता से पालना करने के निर्देश दिए थे।