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जयपुर

क्वारेंटाइन का उल्लंघन करना होगा अपराध

राज्य में प्रवासियों ( Migrants ) की आवाजाही के बाद कोरोना संक्रमण ( Corona Infection ) के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ( state government ) ने प्रवासियों के लिए 14 दिन का क्वारेंटाइन Quarantine ) अनिवार्य किया है..

जयपुरMay 22, 2020 / 07:10 pm

Ashish

Violation of Quarantine will be a crime

क्वारेंटाइन का उल्लंघन करना होगा अपराध

जयपुर
राज्य में प्रवासियों ( Migrants ) की आवाजाही के बाद कोरोना संक्रमण ( Corona Infection ) के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ( state government ) ने प्रवासियों के लिए 14 दिन का क्वारेंटाइन Quarantine ) अनिवार्य किया है, लेकिन होम क्वारेंटाइन निर्देशों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार सख्त हो गई है। गृह विभाग ने राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों में संशोधन करके एक नया प्रावधान जोड़ 14 दिन के क्वारेंटाइन के निर्देशों की पालना नहीं करने को अपराध माना है।
इस अपराध के लिए सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव राजीव स्वरूप ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब राज्य में आने वाले प्रवासियों ने अगर 14 दिन के अनिवार्य क्वारेंटीन की शर्तों का उल्लंघन किया तो उसे राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों के तहत अब अपराध माना जाएगा। क्वारेंटीन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर अनिवार्य क्वारेंटीन का उल्लंघन करने की स्थिति में 1000 रुपए का जुर्माना तय किया है।

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