पीएचईडी से मिली जानकारी के मुताबिक मीटर चालू होने की स्थिति में 15 हजार लीटर तक पानी का मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को वाटर चार्ज और सीवरेज शुल्क तो नहीं देना होगा लेकिन कुछ स्थायी शुल्क अदा करने होंगे।
विभागीय आदेश के मुताबिक आठ हजार लीटर तक पानी का मासिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को कोई वाटर चार्ज और सीवरेज शुल्क नहीं देना होगा लेकिन इन्हें स्थायी शुल्क, मीटर सर्विस शुल्क देना होगा। पहले इन उपभोक्ताओं को मासिक 78 रुपए 76 पैसे का बिल अदा करना पड़ते थे लेकिन अब वाटर चार्ज और सीवरेज शुल्क खत्म करने के बाद इन्हें मासिक 49 रुपए 50 पैसे का बिल ही देना होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभाग ने इन्हें प्रतिमाह 29 रुपए 26 पैसे की राहत दी है।
सिर्फ वाटर चार्ज, सीवरेज शुल्क नहीं
मुख्य अभियंता शहरी एवं एनआरडब्ल्यू आईडी खान ने बताया कि 15 हजार लीटर तक मासिक जल उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क और मीटर सर्विस शुल्क के रूप में प्रतिमाह 49 रुपए 50 पैसे का बिल देना होगा। इन्हें 55 रुपए का वाटर चार्ज और 18 रुपए 15 पैसे का सीवरेज शुल्क नहीं देना होगा।
फ्लैट रेट कनेक्शन का यह लगेगा
शुल्क शहरी फ्लैट रेट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह सीवरेज शुल्क के रुपए में 27 रुपए 50 पैसे देने होंगे। ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में प्रतिमाह कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले हर महीने 55 रुपए का शुल्क देना होता था। ग्रामीण क्षेत्र की विशिष्ठ परियोजनाओं में 10 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक और 10 से 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक कोई शुल्क नहीं देना होगा।