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विश्वविद्यालय व कॉलेज में रैगिंग की तो खैर नहीं

locationजयपुरPublished: Jun 22, 2018 11:30:39 am

Submitted by:

HIMANSHU SHARMA

कुलपति की अध्यक्षता में गठित हुई एंटी रैगिंग कमेटी, हर विभाग कॉलेज में भी होगी कमेटी

Well not ragging in university and college

Ragging

जयपुर
राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विश्वविद्यालय रैगिंग करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त हो गया है। विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति की अध्यक्षता में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है जो विश्वविद्यालय व महाविद्यालय परिसर में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही रैगिंग करने वाले विद्यार्थियों पर कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि सभी संघटक महाविद्यालयों और विभागों को भी अपने स्तर पर भी एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करना होगा। जो महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग की किसी भी घटना को रोकने के साथ ही महाविद्यालय स्तर पर कार्रवाई करेंगे।
एंटी रैगिंग स्कवाड का भी होगा गठन
विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में एंटी रैगिंग स्कवाड भी बनाना होगा। जो विद्यार्थियों को रैगिंग नहीं करने या एेसी घटनाओं में लिप्त नहीं होने के लिए जागरूक करेगा। साथ ही विश्वविद्यालय में इस तरह की गतिविधियों पर नजर बनाए रखेगा। वहीं अगर एेसी घटना होती है तो इस स्कवाड को तुरंत मौके पर पहुंचना होगा। इसके साथ ही महाविद्यालयों को अपने सूचना पट्टिका,प्रवेश द्वार,कॉमन रूम,कैंटीन पर हेल्पलाइन नम्बर लिखना होगा। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों के फोन नम्बर भी लिखने होंगे जिससे की पीडि़त विद्यार्थी को समय पर सहायता मिल सकें। वही रैगिंग नहीं करने की स्पष्ट चेतावनी को भी प्रदर्शित करना होगा। इसके साथ ही संबंधित पुलिस स्टेशन का नम्बर भी लिखना होगा।
शिक्षण संस्थानों पर भी होगी कार्रवाई
उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग रोकने सख्ती की गई है। वहीं विश्वविद्यालय और कॉलेज अब एंटी रैगिंग कमेटी का गठन, वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर व एंटी रैगिंग पोस्टर लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकेंगे। उन्हें रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। रैगिंग संबंधी कड़े नियम लागू होने के बाद भी लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है।नए नियमों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय या कॉलेज में एक साल तक दाखिले पर रोक लगेगी, जो अपने संस्थान में रैगिंग रोकने में नाकाम साबित होते हैं। साथ ही नए कोर्स शुरू करने पर रोक के साथ सीटों में भी कटौती होगी।न सिर्फ यूजीसी के अंतर्गत आने वाले संस्थान, बल्कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन के अधीन तकनीकी संस्थानों में भी ये नियम लागू होंगे।
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