scriptकोरोना—19 से जुड़े मामलों में क्या कहा उच्च न्यायालय ने | What did the High Court say in the cases related to Corona-19 | Patrika News

कोरोना—19 से जुड़े मामलों में क्या कहा उच्च न्यायालय ने

locationजयपुरPublished: Jun 05, 2020 11:15:44 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

अधिकृत निजी अस्पताल कोविड—19 संक्रमिक मरीजों का नि:शुल्क इलाज करे उनको सरकारी अस्पताल में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए ; लॉक डाउन के दौरान बंद किए गए होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, एसीएस होम और फैडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां से जवाब मांगा है

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अधिकृत निजी अस्पतालों को नि:शुल्क कोविड मरीजों का करना होगा इलाज

राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने कोविड—19 मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को जारी एडवायजरी पेश की। जिसमें कहा कि अधिकृत निजी अस्पताल कोविड—19 संक्रमिक मरीजों का नि:शुल्क इलाज करे उनको सरकारी अस्पताल में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं नहीं करने पर सरकार ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य होगी। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। शुचि सिंघवी जैन ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता समीर जैन ने कहा कि निजी अस्पताल जिन्होंने राज्य सरकार से रियायती दर पर जमीन हासिल की है लेकिन वे कोविड—19 और अन्य बीमारियों से परेशान मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। जिस पर शुक्रवार को राज्य सरकार ने एक पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें कहा कि सरकार ने इस संबंध में पहले भी चार बार निजी अस्पतालों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और आईपीडी और ओपीडी के साथ आपातकालीन सेवाएं चालू रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन फिर भी निजी अस्पताल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अमानवीय होने के साथ ही व्यवसायिक और सामाजिक दायित्वों के खिलाफ है। राज्य सरकार ने तीस मई को ही इस संंबंध में फिर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें अधिकृत निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों को निशुल्क इलाज करने को कछाहा गया है। जिसके बाद न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने सरकार के पत्र को ध्यान में रखते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।
लॉकडाउन में बंद किए होटल व रेस्टोरेंट नहीं खोलने पर नोटिस

लॉक डाउन के दौरान बंद किए गए होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, एसीएस होम और फैडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां से जवाब मांगा है। अधिवक्ता एसके सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने लॉक डाउन में हवाई यात्रा, होटल और तंबाकू उत्पाद आदि पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब तंबाकू उत्पादों के साथ ही हवाई यात्रा भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं हवाई यात्रा के दौरान छह फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी लागू नहीं है। लेकिन अभी तक होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं दी है। जिससे दूसरी जगह से आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगाें के सामने भी रोजगार की समस्या आ गई है। सुरक्षा मापदंडों की सख्ती से पालना के साथ होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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