जयपुरPublished: Apr 15, 2020 08:07:53 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, जयपुर कलक्टर और मानव तस्करी निरोधक युनिट के एडीजी सहित जयपुर के डीसीपी नोर्थ को नोटिस जारी कर (Lockdown) लॉकडाउन में फंसे (Child labour) बाल श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए (Action taken)उठाए गए कदमों की (information) जानकारी मांगी है।
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, जयपुर कलक्टर और मानव तस्करी निरोधक युनिट के एडीजी सहित जयपुर के डीसीपी नोर्थ को नोटिस जारी कर (Lockdown) लॉकडाउन में फंसे (Child labour) बाल श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए (Action taken)उठाए गए कदमों की (information) जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की बैंच ने यह आदेश गोपालसिंह बारहेठ की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में कहा है केन्द्र सरकार के वर्ष 2010 में कराए गए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार पांच फीसदी श्रमिक पांच से 14 साल की आयू के हैं। शहर में बड़ी संख्या में ज्वैलरी और चूडियां बनाने का काम होता है। खासतौर पर चूडी बनाने के कारखाने में छोटे-छोटे बच्चों से दिन रात काम कराया जाता है। कोरोना संक्रमण के चलते शहर के शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, संजय नगर, गलता गेट और रामगंज सहित अन्य क्षेत्रों में बडी संख्या में बाल श्रमिक फंसे हुए हैं। इनसे काम कराने वाले ठेकेदार ने इनके रहने और भोजन की व्यवस्था भी नहीं की है। इसके अलावा इनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी नहीं हुआ है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित अधिकारियों को जानकारी भी दी गई, लेकिन प्रशासन की ओर से इन श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 14 मई तक जवाब तलब किया है।