दिव्यांगजन को कब मिलेगा इंसाफ
जयपुरPublished: Feb 26, 2020 05:37:19 pm
दिव्यांगजन को आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा, विशेष योग्यजन आयुक्त ने दिया था आदेश, नोटेरी पब्लिक नियुक्ति में आरक्षण का मामला
जयपुर. दिव्यांगजन को नोटरी पब्लिक नियुक्ति में आरक्षण का प्रस्ताव चार माह बाद भी राज्य सरकार को केंद्र को नहीं भेज सकी है। विशेष योग्यजन आयुक्त ने राज्य सरकार को प्रस्ताव का परीक्षण करने को कहा था और उचित पाए जाने पर केंद्र सरकार को भेजने का आदेश दिया था। दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत भाई गोयल ने न्यायालय विशेष योग्यजन में परिवाद दाखिल किया। इसमें कहा कि नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति में दिव्यांगजनों को आरक्षण और आयु सीमा में छूट दी जाना चाहिए। नोटेरी पब्लिक का कार्य बैठे रहने का होता है। इसे दिव्यांग आसानी से कर सकते हैं। जिस पर विधि विभाग ने अपने जवाब में कहा कि नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति के नियम केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं जिसके अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी को आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा अन्य किसी तरह का आरक्षण या छूट नहीं है और राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं कर सकती है। परिवाद दाखिल करने वाले गोयल के अनुसार करीब पांच माह बीतने के बाद भी राज्य सरकार ने प्रस्ताव का परीक्षण नहीं करवाया और केंद्र को प्रस्ताव नहीं भेजा।