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चुनाव कैसे सही होंगे, फर्जी मतदाताओं की भरमार है

locationजयपुरPublished: Aug 28, 2018 08:31:25 pm

Submitted by:

Shailendra Agarwal

हाईकोर्ट ने एक ही व्यक्ति का दो जगह की मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।

rajasthan high court

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हाईकोर्ट ने एक ही व्यक्ति का दो जगह की मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खण्डपीठ ने दस्तक एनजीओ के अध्यक्ष आनन्द सिंह राठौड़ की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह हुड्डा व अधिवक्ता खेमसिंह ने कोर्ट को बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक व्यक्ति एक जगह से ही मतदाता हो सकता है, इसके बावजूद बहुत से लोगों का दो जगह मतदाता सूची में नाम है। उदाहरण के लिए चूरू जिले के जोडी गांव के 234 लोगों की सूची पेश की, जो जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हैं। कानून के तहत मतदाता को उद्घोषणा करनी होती है कि उसका दूसरी जगह मतदाता सूची में नहीं है, गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कोई चुनाव से जुड़ा अधिकारी मतदाता सूची में संशोधन नहीं करे, तो उसके लिए भी कानून में सजा का प्रावधान है। एक ही व्यक्ति के दो जगह मतदाता सूची में नाम होने से आबादी के मुकाबले मतदाताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव आने से पहले मतदाता सूचियों में संशोधन कर दोहरी जगह से नाम हटाए जाएं। प्रार्थीपक्ष ने कहा कि काफी प्रत्याशी बहुत कम वोट से जीत हासिल करते हैं। एक—एक वोट का जीत में महत्व होता है। याचिकाकर्ता ने 6 हजार से कम वोट से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों के उदाहरण भी पेश किए।
याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि ऐसे में लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा और निष्पक्ष मतदान की परिकल्पना कैसे पूरी होगी। गलत उद्घोषणा करने वाले मतदाताओं व उद्घोषणा के बावजूद मतदाता सूची में संशोधन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
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