अस्पताल के लिए चारागाह भूमि का क्यों किया जा रहा है आवंटन?
जयपुरPublished: Jan 04, 2020 09:48:11 pm
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने दूदू में (Hospital) अस्पताल के लिए बीस बीघा (Pasture Land) चारागाह भूमि के आवंटन पर मुख्य सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और कलेक्टर सहित अन्य से जवाब तलब किया है।
जयपुर (Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने दूदू में (Hospital) अस्पताल के लिए बीस बीघा (Pasture Land) चारागाह भूमि के आवंटन पर मुख्य सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और कलेक्टर सहित अन्य से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश शिवराज साहु व अन्य की जनहित याचिका पर दिए एडवोकेट पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार दूदू में सरकारी अस्पताल के लिए बीस बीघा चारागाह भूमि आवंटित कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि चारागाह भूमि का आवंटन नहीं हो सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के प्रमुख सचिवों को जिम्मेदारी दे रखी है। चारागाह जमीनें पशुओं के चारा खाने के लिए आरक्षित हैं। यदि इन जमीनों का भी आवंटन किया गया तो पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और पशुधन को चारा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि चारागाह भूमि का आवंटन नहीं हो सकता।