हाईकोर्ट ने पूछा बाद में क्यों नहीं हो सकता गर्भवती अभ्यर्थियों का फिजिकल टैस्ट ?
जयपुरPublished: Oct 05, 2019 07:23:55 pm
हाईकोर्ट ने आरपीएफ (RPF) की कांस्टेबल (Constable)भर्ती 2018 में चयनित गर्भवती (Pregnant) अभ्यर्थियों का फिजिकल टैस्ट() बाद में नहीं लेने पर केन्द्रीय रेल सचिव, केन्द्रीय भर्ती कमेटी के चेयरमैन व आईजी आरपीएफ से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने पूछा बाद में क्यों नहीं हो सकता गर्भवती अभ्यर्थियों का फिजिकल टैस्ट ?
जयपुर
न्यायाधीश एस.पी.शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश प्रियंका मीणा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने आरपीएफ की कांस्टेबल भर्ती- 2018 में भाग लिया था और सितंबर 2018 में सीबीटी टेस्ट भी पास कर लिया था। इसके बाद फरवरी 2019 में कंप्यूटर टेस्ट में भी पास हो गई थीं। लेकिन फिजिकल टेस्ट की तारीख तय नहीं थी और इसी दौरान वह गर्भवती हो गई थीं। भर्ती कमेटी ने अप्रैल में फिजिकल टेस्ट में भाग लेने के लिए बुलाया। याचिकाकर्ताओं ने कमेटी गर्भवती होने की जानकारी दी और फिजिकल टेस्ट देने में असमर्थता जताते हुए फिजिकल टैस्ट बाद में लेने की गुजारिश की थी। लेकिन कमेटी ने निर्धारित तारीख के बाद फिजिकल टैस्ट लेने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने आरपीएफ की कांस्टेबल भर्ती- 2018 में भाग लिया था और सितंबर 2018 में सीबीटी टेस्ट भी पास कर लिया था। इसके बाद फरवरी 2019 में कंप्यूटर टेस्ट में भी पास हो गई थीं। लेकिन फिजिकल टेस्ट की तारीख तय नहीं थी और इसी दौरान वह गर्भवती हो गई थीं।