पुलिस ने बताया कि रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी एक महिला ने पति रूपनगर कच्ची निवासी मोहम्मद रफीक पुत्र मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दोनों की शादी 1994 में हुई थी। शादी के दौरान से ही दोनों के बीच विवाद होता रहा है। महिला का आरोप है कि पति उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त कर रहा था। गत 21 नवम्बर को महिला ने दूध के लिए पति से रुपए मांगे थे। इसके बाद दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। बात बढऩे पर आवेश में आए पति ने उसे तीन बार तलाक कह दिया। पीडि़ता ने सुखेर थाने में 498ए और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 में मामला दर्ज करवाया है।
बलात्कारी को बीस साल का कठोर कारावास
जयपुर। अजमेर के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने नाबालिग को अगवाकर बलात्कार करने के दो साल पुराने मामले में अभियुक्त पहाडग़ंज, गुजरवाड़ा जनता कॉलोनी निवासी पवन शर्मा को दोषी ठहराया। कोर्ट ने गुरुवार को उसे बीस साल के कठोर कारावास व एक लाख 11 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। न्यायधीश मूंड ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में नाबालिग बच्चियों पर बढ़ रहे अपराध को देखते हुए अभियुक्त के खिलाफ नरमी का रूख अपनाना उचित नहीं होगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेन्द्रकुमार परिहार ने बताया कि प्रकरण में 27 जुलाई 2019 को पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर संबंधित थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 28 जुलाई को आरोपी पहाडग़ंज, गुजरवाड़ा जनता कॉलोनी निवासी पवन शर्मा को गिरफ्तार किया। बाद अनुसंधान 22 अक्टूबर को कोर्ट में आरोपी पवन के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। प्रकरण में पुलिस ने कोर्ट में 25 गवाह व 48 दस्तावेज पेश किए।
डीएनए जांच से हुई पुष्टि विशिष्ट लोक अभियोजक परिहार ने बताया कि प्रकरण में डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट, चिकित्सकों की राय के आधार पर पीडि़ता के साथ हुए अपराध की पुष्टि हुई। यह है मामला
पीडि़ता के पिता ने शहर के एक थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 27 जुलाई 2019 को सुबह सवा 7 बजे वह बेटी को घर से स्कूल के गेट पर छोड़कर आया था। उसके बाद उसकी बेटी ने अपनी बड़ी दीदी को फोन करके बताया कि पवन शर्मा उसे अपनी बाइक पर बहला-फुसलाकर पहले आनासागर चौपाटी और फिर दरगाह बाजार स्थित एक होटल ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। वह स्कूल में नहीं है। इसके बाद परिवादी और उसके परिवार के सदस्यों ने पीडि़ता की तलाश शुरू की। आनासागर चौपाटी पहुंचने पर उसकी बड़ी बेटी को फिर से फोन आया कि आरोपी पवन अब उसको घर छोडऩे जा रहा है। वे घर पहुंचे तो पीडि़ता को आरोपी घर से कुछ दूरी पर छोड़कर चला गया।
डरा धमका किया बलात्कार पुलिस रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपी पवन पीडि़ता को वारदात के बाद डरा धमका रहा था कि उसके साथ जो भी हुआ वह किसी को ना बताए। घटना के संबंध में बताने पर उसकी दीदी और पिता को जान से मारने की धमकी दी।
सजा सुनकर बिलख पड़े पत्नी और बच्ची पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी पवन शर्मा विवाहित है। उसके एक मासूम बेटी भी है। आरोपी दगाह क्षेत्र की होटल में कर्मचारी था। आरोपी पीडि़ता को स्कूल के बाहर से बहला-फुसलाकर होटल में लेकर गया। आरोपी ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। गुरुवार को अदालत में फैसला सुनाने के दौरान आरोपी की पत्नी बच्ची के साथ मौजूद थी। फैसला सुनाने के बाद आरोपी की पत्नी बिलखते हुए उसे जेल जाने से रोकती रही।