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बिना चुनाव लड़े भी बन सकेंगे निकाय प्रमुख

locationजयपुरPublished: Oct 17, 2019 01:43:38 am

Submitted by:

anoop singh

पॉलिटिकल इंजीनियरिंग: सरकार ने जारी की अधिसूचना
 

बिना चुनाव लड़े भी बन सकेंगे निकाय प्रमुख

बिना चुनाव लड़े भी बन सकेंगे निकाय प्रमुख


जयपुर.
शहरी सरकार के चुनाव में जीत के लिए सभी दांव चले जा रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत सरकार ने बुधवार को एक और अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब राज्य सरकार ने महापौर, सभापति और अध्यक्ष बनने के लिए पार्षद होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किसी निकाय में पार्षद बनने की योग्यता रखता है, वह उसे निकाय में अध्यक्ष पद पर भी दावेदारी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि निकाय चुनावों में अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव लडऩे के विधेयक को भी सरकार ने हाल ही में वापस ले लिया है।
यों चली कवायद
-केबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में आज जारी की गई अधिसूचना के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया था। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को सरकार की ओर मंत्रिमंडल आज्ञा को जारी कर प्रस्ताव को विधि विभाग में परीक्षण के लिए भेजा गया।
– विधि विभाग ने इस पर स्वीकृति प्रदान बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग को नियमों में संशोधन की हरी झंडी दे दी। स्थानीय निकाय विभाग ने बुधवार शाम को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
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पर्दे के पीछे
-राज्य के 52 निकायों में अगले माह होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा निकायों में कब्जा जमाने को लेकर राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। उसी रूप में इस बदलाव को देखा जा रहा है।
– अब वे नेता निकाय प्रमुख के लिए दावेदारी कर सकेंगे, जो पार्षद का चुनाव लडऩे से हिचकिचा रहे थे। खास बात है कि नई व्यवस्था में जो पार्षद का चुनाव हार जाएंगे वो भी निकाय प्रमुख चुनाव में उम्मीदवार बन सकेंगे।
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आशंका इसलिए…
– कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में निकाय प्रमुखों के सीधे चुनाव का वादा किया था। लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटाने जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के स्थानीय चुनावों में असर पडऩे की आशंका से निपटने के लिए राजनीति दांव चला गया है।
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19 को हो सकती लॉटरी…
सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से महापौर, सभापति और अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के लिए 19 अक्टूबर को लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसे में इस लॉटरी से पहले राज्य सरकार ने यह दूसरा बड़ा निर्णय लिया है।
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