सेवा में रहते नए पद पर कार्यग्रहण करने पर भी नहीं मिलेगा बोनस
जयपुरPublished: Nov 20, 2019 12:57:23 am
सरकारी कार्मिकों (Government employee) को दिवाली पर मिलने वाले बोनस (Diwali bonus) को लेकर राज्य सरकार (State government) ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत शिक्षा विभाग (education Department) सहित अन्य विभागों में सेवारत रहते (Live in service) नए पद पर कार्यग्रहण (Joining the new office) करने पर कार्मिक को पुराने पद का बोनस नहीं मिलेगा।
सेवा में रहते नए पद पर कार्यग्रहण करने पर भी नहीं मिलेगा बोनस
प्रोबेशन अवधि में नहीं मिलेगा बोनस
बीकानेर/जयपुर। सरकारी कार्मिकों (Government employee) को दिवाली पर मिलने वाले बोनस (Diwali bonus) को लेकर राज्य सरकार (State government) ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत शिक्षा विभाग (education Department) सहित अन्य विभागों में सेवारत रहते (Live in service) नए पद पर कार्यग्रहण (Joining the new office) करने पर कार्मिक को पुराने पद का बोनस नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा विभाग व अन्य विभागों में सेवारत रहते हुए जिन कार्मिकों का सीधी भर्ती में अन्य पदों पर चयन हो जाता है और वे प्रोबेशन अवधि में अपने पुराने पद का वेतन देने का विकल्प देते है, ऐसे कार्मिकों को भी पुराने वेतन के अनुसार तदर्थ बोनस देने के लिए विभागों ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा था।
वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रोबेशन काल में किसी भी कार्मिक को बोनस देय नहीं है। चाहे पहले से सेवारत कार्मिक ही क्यों न हो। प्रोबेशन काल एक प्रकार से प्रशिक्षण अवधि है और प्रशिक्षण अवधि में बोनस देय नहीं है। सेवारत कार्मिकों को अपने पुराने पद का वेतन आहरित करने की छूट इसलिए दी गई है ताकि उनको आर्थिक नुकसान न हो, लेकिन इस अवधि में वे नए पद पर कार्य किस प्रकार करना है इसका प्रशिक्षण ले रहे होते है, इसलिए उस प्रोबेशन अवधि का वे तदर्थ बोनस प्राप्त करने के हकदार नहीं है। यह आदेश वित्त विभाग के नियम अनुभाग की ओर से उप शासन सचिव बजट हेमंत कुमार गेरा के हस्ताक्षरों से सभी विभागाध्यक्षों को जारी किए है।