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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कठोर कारावास

locationजैसलमेरPublished: Aug 12, 2016 10:50:00 pm

Submitted by:

jainarayan purohit

अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर देने के आरोपित को दोषी मानते हुए अदालत ने हत्यारे पति को आजीवन कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपए के अर्थदंड सेदंडित किया है।

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रायसिहंनगर.अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर देने के आरोपित को दोषी मानते हुए अदालत ने हत्यारे पति को आजीवन कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपए के अर्थदंड सेदंडित किया है। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेन्द्र शर्मा ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मामले के अनुसार चक 22 पीटीडी निवासी अमरचंद नायक ने अपनी छह माह की गर्भवती पत्नी रोशनी देवी की गांव के ही राजकीय विद्यालय में 20 मई 2014 को घरेलू विवाद के चलते गला दबाकर हत्या कर दी थी। अमरचंद के खिलाफ समेजा पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था। फिलहाल वारदात के समय से ही अमरचंद न्यायिक हिरासत में चल रहा है।

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