-ड्रोन निषिद्ध क्षेत्र होने की जानकारी पर्यटकों को संबंधित होटल, ट्रेवल एजेंट या गाइड को देनी होगी। – प्रशासन को भी चाहिए कि वे सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित क्षेत्रों व ड्रोन निषिद्ध क्षेत्र होने की जानकारी दें।
-चक आबादियां, जो उपनिवेशन तहसीलों में बसी है, वहां सामयिक रूप से हो सघन जांच अभियान।
-पुलिस की यहां रात्रि गश्त व्यवस्था और चेकिंग अभियान को प्रभावी बनाने की दरकार
-नहरी क्षेत्रों में अवैध वाहनों की तलाशी के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत
-छितराई व सघन रूप से बसी बस्तियों में हर व्यक्ति का सत्यापन किया जाना आवश्यक
-प्रतिबंधित क्षेत्र में जैसलमेर जिले के आठ थाना क्षेत्रों के करीब 350 गांव शामिल -क्रिमीनल संशोधन एक्ट 1996 के तहत अधिसूचित थाना क्षेत्रों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के लिए अनुमति लेना जरूरी
-प्रतिबंधित थाना क्षेत्रों में प्रवेश के लिए वैधानिक अनुमति जरुरी है।
350 के करीब गांव जिले के ऐसे हैं, जहां जाने के लिए जरूरी है अनुमति 38 हजार वर्ग किमी से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है सरहदी जिला
470 किमी की लंबाई में फैली है जैसलमेर जिले की सीमा
8 थाना क्षेत्र प्रतिबंधित किए गए हैं जिले में सुरक्षा के लिहाज से