coronavirus: सीमा बंदी के बावजूद पैदल आवागमन कर रहे लोगों को सख्ती से रोकने की हिदायत
जैसलमेरPublished: Apr 01, 2020 07:40:19 pm
प्रवासी श्रमिकों को शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था
coronavirus: सीमा बंदी के बावजूद पैदल आवागमन कर रहे लोगों को सख्ती से रोकने की हिदायत
जैसलमेर. प्रवासी श्रमिकों को अब शेल्टर होम में ठहराने की व्यवस्था होगी। शेल्टर होम, जो कि स्कूल एवं आवश्यकतानुसार अन्य भवन हो सकेंगे। यहां स्थानांतरित कर इनके खाने-पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। इन व्यवस्थाओं के लिए सम्बंधित उपखंड अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो किसी भी भवन को आश्रय स्थल बनाने के लिए अधिग्रहित कर सकेंगे तथा किसी भी कार्मिक की सेवाएं आवश्यक व्यवस्था बनाने में लगा सकेंगे। जिला कलक्टर ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि इन व्यवस्थाओं के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो किसी भी भवन को आश्रय स्थल बनाने के लिए अधिग्रहित कर सकेंगे। किसी भी कार्मिक की सेवाएं आवश्यक व्यवस्था बनाने में लगा सकेंगे। प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि अभी भी अधिक संख्या में प्रवासी श्रमिक, जो जिले के कई स्थानों पर खेतों में काम कर रहे थे, वे पैदल चलकर जिले की सीमा पर पोकरण, रामदेवरा, फतेहगढ़ एवं जैसलमेर शहर में आ रहे हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब किसी भी प्रकार का आवागमन सम्भव नहीं है और जिलों सहित सभी राज्यों की सीमाएं सील बंद कर दी गई हैं। इन प्रवासी श्रमिकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आदेश में कहा गया है कि इन प्रवासी श्रमिकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, यह संबंधित उपखण्ड अधिकारी सुनिश्चित करेंगे एवं संबंधित आयुक्त नगरपरिषद, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं तहसीलदार इस कार्य में उपखण्ड अधिकारियों का सहयोग करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान रोजगार से हटाने वाले नियोक्ता पर परिपत्र के अनुसार निर्देशों की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते समय कोविड.19 संक्रमण को फैलने से रोकने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना की जाए तथा सभी प्रवासी श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए समस्त व्यवस्थाएं की जाएं।