कार्यस्थलों पर तापमान जांच के लिए करनी होगी व्यवस्था
जैसलमेरPublished: May 20, 2020 08:34:06 pm
-शाम 7 बजे से सुबह सात बजे आगमन पर प्रतिबंध -जिले में पहले से जारी निषेधाज्ञा 31 मई तक बढ़ी
कार्यस्थलों पर तापमान जांच के लिए करनी होगी व्यवस्था
जैसलमेर. अब सभी कार्य स्थलों में तापमान जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटाईजर्स उपलब्ध कराना जरूरी होगा। कार्य स्थलों पर पारियों के मध्य अन्तराल किया जाएगा, वहीं सामाजिक दूरी भी रखनी ही होगी। अनुमत गतिविधियों में आम सतहों की बार-बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी। पारियों का अधिव्यापन, ओवरलेप नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैन्टीन में लंच आदि का अंतराल रखा जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिले में पूर्व से जारी निषेधाज्ञा को आगामी 31 मई तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आशय का आदेश मंगलवार को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिले की सीमा में अनुमत गतिविधियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले के सभी राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय मदरसे, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन अध्यापन-डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जाएगी। जिले में सभी सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पुल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, जिम सिनेमाघर, माल, शॉपिंग माल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, होटल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे तथा सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह व बड़ी सभाएं आदि 31 मई 2020 तक बन्द रहेंगे। सुरक्षा उद्देश्यों अथवा भारत ध्राज्य सरकार द्वारा अनुमत को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। सभी धार्मिक स्थलध् पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा. निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी रखने का दायित्व निभाएंगे। यह भी होंगे नियम
-सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा थूकना पूरी तरह से प्रतिषेध होगा।
-पान गुटका्र, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश चिकित्सा संस्थान, पोस्ट ऑफिस बैंक, सरकारी व अन्य सार्वजनिक कार्यालयों एवं अधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति की स्थिति में लागू नहीं होगा।
-7 बजे से प्रात: 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
-आपातस्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया