खबरदार, खुले में कचरा डाला तो भरना होगा 75 से 2500 रुपए तक का जुर्माना
जैसलमेर में अब सडक़ या गली से लेकर खुले में कचरा फैलाने वालों पर अलग-अलग श्रेणियों के तहत 75 रुपए प्रतिदिन से 2500 रुपए प्रतिदिन तक की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
जैसलमेर में अब सडक़ या गली से लेकर खुले में कचरा फैलाने वालों पर अलग-अलग श्रेणियों के तहत 75 रुपए प्रतिदिन से 2500 रुपए प्रतिदिन तक की जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। स्वर्णनगरी जैसलमेर को साफ-सुथरा बनाए रखने और स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 की कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए जैसलमेर नगरपरिषद ने कुल 26 प्रकार की ऐसी गतिविधियों पर नगद राशि का जुर्माना लगाने का ऐलान किया। ये वे गतिविधियां हैं, जिनसे स्वर्णनगरी की स्वच्छता प्रभावित होती है और अन्य तरह की अव्यवस्थाएं पनपती है। नगरपरिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि विभिन्न तरह के जुर्माना लगाए जाने संबंधी अधिसूचना साल 2019 में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से जारी की जा चुकी है। अधिसूचना के अनुसार उपविधियों का उल्लंघन किए जाने संबंधी कृत्यों के लिए मौके पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
इतना लगेगा जुर्माना
- रहवासी भवनों के निवासियों की ओर से सडक़ व गली में कचरा फैलाने पर 75, दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 500, रेस्टोरेंट्स व होटल का कचरा डाले जाने पर 1000-1000 और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की तरफ से ऐसा किए जाने पर 2500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।
- खाने-पीने के सामान के ठेला संचालकों ने अगर खुले में कचरा फैलाया तो उन्हें 75 रुपए प्रतिदिन जुर्माना चुकाना होगा। ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों, गली, सडक़ व खुले में थूकने पर 100 रुपए वसूले जाएंगे।
- खुले में नहाने और पेशाब करने पर 100-100, शौच करने पर 200, खुले में गोबर डालने पर 2500, कचरा जलाने पर 200 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।
- दुकानदार और वेंडर/हॉकर को बिना कचरा पात्र पाए जाने पर 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना राशि भरनी होगी।
- पालतू जानवरों के कचरा फैलाने व खुले में शौच करने पर उनके मालिकों से 500, निजी मकान, दुकान निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री सरकारी भूमि में डालने पर और निजी ट्रेक्टरों से बजरी, कचरा, मलबा, गोबर आदि का परिवहन करते हुए सडक़ों पर सामग्री बिखेरने व गंदगी फैलाने पर 500-500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।
- मकान का गंदा पानी सडक़ पर बहाने और मकान या भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर गंदगी नाले-नाली में बहाने पर 2500-2500 का जुर्माना भरना होगा।
- मीट की दुकानों के बाहर अपशिष्ट सहित अन्य गंदगी आम रास्ते पर डाले जाने, पालतू पशुओं के माध्यम से आम मार्ग, सडक़ व मकान के सामने गंदगी फैलाने व विवाह स्थलों पर बाहर कचरा डाले जाने पर 3000-3000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- आम मार्ग या खुले में अथवा टेंट लगा कर मांसाहार पकाने व अंश सडक़ पर डालने पर 2000, सार्वजनिक स्थान पर सब्जी बेचने के दौरान गंदगी फैलाने पर 75, हेयर कटिंग सैलून वालों के आम मार्ग पर गंदगी व बाल आदि डालने पर 250, प्लास्टिक कचरे को बाहर फेंकने पर 750 और प्लास्टिक कचरा जलाए जाने पर 200 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा।
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