scriptEmbezzlement of 1.25 crore in Chief Minister Kanyadan scheme | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सवा करोड़ का गबन, 11 जनों के खिलाफ दर्ज कराया मामला | Patrika News

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सवा करोड़ का गबन, 11 जनों के खिलाफ दर्ज कराया मामला

locationजैसलमेरPublished: Jul 11, 2023 07:32:28 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

-मामले में अधिकारियों सहित 11 जनों के खिलाफ एसीबी ने जयपुर में दर्ज कराया मामला
-लाभान्वित 1022 व्यक्तियों में से 300 की रेंडम जांच में सामने आई हकीकत
-राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था मामला

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सवा करोड़ का गबन, 11 जनों के खिलाफ दर्ज कराया मामला
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सवा करोड़ का गबन, 11 जनों के खिलाफ दर्ज कराया मामला

जैसलमेर. जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सवा करोड़ के गबन मामले में अधिकारियों सहित 11 जनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से जयपुर में मामला दर्ज करवाया गया है। यह मामला जैसलमेर में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किए गए भुगतान की वित्तीय सलाकार कार्यालय निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यालय जयपुर के आदेशानुसार की गई विभागीय आंतरिक विशेष जांच में इस मामले का खुलासा किया गया। जिसके आधार पर एसीबी बाड़मेर ने 11 जनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अपने समय में बहुचर्चित भ्रष्टाचार का यह प्रकरण 2017-18 से 2020-21 की अवधि में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किए गए भुगतान का है। विभागीय जांच दल ने जिले के तीन ब्लॉक्स जैसलमेर, सम व सांकड़ा में लाभान्वित कुल 1022 व्यक्तियों में से 300 की रेंडम जांच की।
इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज
एसीबी के उप अधीक्षक संग्रामसिंह भाटी की ओर से अनियमित व सरकारी राशि के गबन मामले में भवानीसिंह चारण पुत्र डूंगरदान चारण, तत्कालीन ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर हाल अधीक्षक संप्रेक्षण व किशोर गृह जैसलमेर, चन्द्रप्रकाश राव पुत्र लालचंद राव तत्कालीन ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम हाल नव चयनीत लेखाधिकारी, हिम्मतसिंह कविया पुत्र शक्तिदान कविया, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसलमेर अतिरिक्त चार्ज ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम, हेमन्त सैनी पुत्र मुक्तिलाल सैनी तत्कालीन ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, हाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका उदयपुर वाटी, मुकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल तत्कालीन सूचना सहायक कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम हाल कनिष्ठ सहायक जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा सीकर, चुतराराम पुत्र प्रभुराम कनिष्ठ सहायक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम हाल वरिष्ठ सहायक बाल अधिकारिता विभाग जैसलमेर, छोटू खां पुत्र हबीब खां ईमित्र संचालक व खाता धारक, अमृत पुत्र गिरधारीराम मेघवाल ई मित्र संचालक व खाता धारक, दिलब खां पुत्र सुमार खां, बसीर खां पुत्र जुम्मा तथा खंगार खां पुत्र राना खां सभी खाताधारक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
आरोपियों के खिलाफ मिलीभगत कर लाखों रुपए की राजकीय राशि का गबन करने के आरोप में धारा 13 (1) (सी) (डी), 13 (2) भ्रनि.अधिनियम 1988 व 13 (1) ए, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं भादसं की धारा 409, 420, 467, 471, 477 ए, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया।
यूं पकड़ में आया फर्जीवाड़ा
-विभागीय जांच दल ने जिले के तीनों ब्लॉक के लाभान्वित 1022 में से 300 की जांच करने पर लाखों रुपए का गबन पकड़ा है।
-निर्धारित अवधि में एक बैंक खाते में एक से अधिक लाभार्थियों के 671 ऑनलाइन फार्म पाए गए है।
-जैसलमेर के 254, सांकड़ा में 255 व सम में 162 खातों में 294.04 लाख रुपए का भुगतान किया गया।
- 288 लाभार्थियों के आवेदन पत्रों के नमूना जांच में 124.68 लाख का अनियमित भुगतान मिला।
-ऑनलाइन आवेदन फार्मो के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ कूटरचित, जालसाजी, कांट-छांट कर भुगतान उठाना पाया गया।
-कुछ मामलों में आवेदक के पुत्रियों की शादी तो वास्तिविकता में हुई, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड में कांट-छांट कर एपीएल को बीपीएल करते हुए योजना का लाभ प्राप्त किया।
-तीनों ब्लॉक में 351 आवेदन ऐसे भी पाए गए जिनका भुगतान सिर्फ एक बार एक ही खाते हुए हुआ।
-इनमें 28 खातों के नमूना जांच में 12 लाभार्थियों द्वारा 6.30 लाख का भुगतान दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उठाया गया।
-विभागीय जांच रिपोर्ट में विभन्न प्रकार का फर्जीवाड़ा कर 130.98 लाख का गबन प्रथम दृष्टया माना गया है।
-1022 व्यक्तियों को किए गए 4 करोड़ के भुगतान में और अधिक राशि के गबन किए जाने का अंदेशा जताया है।
गौरतलब है कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से तीन अधिकारियों को निलंबित व तीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
यह है योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (उपहाव एवं सहयोग योजना) में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों से संबद्ध कन्याओं का विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता के रुप में 31 हजार से 51 हजार रुपए की धन राशि मुहैया कराई जाती है। गौरतलब है कि इस मामले को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था और योजना के दुरुपयोग होने का खुलासा भी किया था।

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