scriptFraud of 16 lakhs with former district head Ratnu | पूर्व जिला प्रमुख रतनू के साथ की 16 लाख की धोखाधड़ी | Patrika News

पूर्व जिला प्रमुख रतनू के साथ की 16 लाख की धोखाधड़ी

locationजैसलमेरPublished: Feb 14, 2023 07:50:28 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

- न्यायालय के आदेश पर भणियाणा थाने में मामला दर्ज

पूर्व जिला प्रमुख रतनू के साथ की 16 लाख की धोखाधड़ी
पूर्व जिला प्रमुख रतनू के साथ की 16 लाख की धोखाधड़ी

पोकरण. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख के साथ ठगी एवं धोखाधड़ी करने पर गुजरात के धानेरा के 3 आरोपियों के विरुद्ध भणियाणा थाने में मामला दर्ज किया गया है। भणियाणा पुलिस के अनुसार बारठ का गांव निवासी पूर्व जिला प्रमुख नैनदान पुत्र मेहरदान रतनू ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय पोकरण में एक वाद दायर कर बताया कि उसका भाखरी गांव में एक नलकूप स्थित है। जहां वे कृषि कार्य करते है। गुजरात के बनासकांठा जिलांतर्गत धानेरा की एक फर्म आशापुरी कॉर्पोरेशन जनरल मर्चेंट एंड कमिशन एजेंट के व्यापारी किशोरभाई, चेतनदास शाजाभाई व ईश्वरभाई की ओर से कृषि उत्पाद खरीदने का कार्य करते है। वे इन व्यापारियों को गत 2 वर्ष से अपना कृषि उत्पाद बेचान करते आ रहे है। गत 17 अगस्त 2021 को उनकी ओर से फर्म के मालिक किशोरभाई, ईश्वरभाई, पार्टनर हाजाभाई व चेतनदास को 220 क्विंटल 90 किलो अरंडी तथा 27 जनवरी 2022 को 99 क्विंटल 95 किलो अरंडी का बेचान किया। ईश्वरभाई उसके गांव आए व किशोरभाई ने फोन पर बात कर बताया कि उसका आदमी अरंडी लेने आ रहे है, वह उनको माल तुलवा दें। तोल के हिसाब से उपज की कीमत 16 लाख 32 हजार 900 रुपए का पर्चा बनाकर उन्हें दिया। इसमें से 22 हजार रुपए गाड़ी भाड़ा काटकर 16 लाख 10 हजार 900 रुपए की प्राप्ति रसीद बनाकर दी एवं कुछ दिनों में भुगतान करने का कहा। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्होंने फसल की रकम मांगी तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लंबे समय तक बार-बार तकादा करने पर किशोरभाई ने 16 लाख 30 हजार रुपए का चैक उन्हें सुपुर्द किया। जब उन्होंने यह चैक बैंक ऑफ इंडिया शाखा पोकरण के खाते में 29 नवंबर 2022 को जमा करवाया तो खाते में राशि नहीं होने के कारण चैक अनादरित हो गया। जब उन्होंने किशोरभाई से दूरभाष पर संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। परिवादी रतनू ने बताया कि कुछ दिन बीत जाने के बाद वे अपने कार चालक के साथ धानेरा गए तथा आशापुरी कॉर्पोरेशन पर जाकर पूछताछ की तो जानकारी मिली कि ईश्वरभाई की मौत हो चुकी है। जब वह किशोरभाई व अन्य साझेदारों से मिले तो उन्होंने माल प्राप्त होना, तोल पर्ची होना, चालक को किराया अदा करना सब स्वीकार किया, लेकिन उन्हें रुपए देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि उन्हें चैक ईश्वरभाई ने दिया था तो रुपए भी उनसे ही ले लो। उनकी फर्म से ईश्वरभाई का कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने बताया कि ईश्वरभाई की असामयिक मौत हो जाने के बाद अन्य साझेदार मुकर गए। उनकी ओर से कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, न ही बेची गई उपज का भुगतान किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने किशोरभाई, हाजाभाई व चेतनदास के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक भाईराम मीणा की ओर से की जा रही है।

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