नामांकन के साथ पेश किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में में दिशा निर्देश जारी
जैसलमेरPublished: Nov 04, 2020 09:30:02 pm
जैसलमेर. पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव चार चरणों में होंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
नामांकन के साथ पेश किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में में दिशा निर्देश जारी
जैसलमेर. पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव चार चरणों में होंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लम्बित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए उपाबन्ध 1.बी शपथ पत्र भरा जाना हैं। इस प्रारूप को 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर हो, पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित, सत्यापित होना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी की ओर से शपथ-पत्र का न दिया जाना इस आदेश का अतिक्रमण माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा संवीक्षा करते समय नाम मंजूर करने योग्य होगा। इस शपथ.पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जायें यदि किसी मद के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं हैं तो शून्य या लागू नहीं होता उल्लेखित किया जाना चाहिए।