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Cort News: जीडी कल्ला कॉलोनी के मामले में हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया

locationजैसलमेरPublished: Jul 01, 2022 08:32:34 pm

Submitted by:

Deepak Vyas

जीडी कल्ला कॉलोनी के मामले में हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया

Cort News: पीड़िता ने भी कोर्ट में बदले बयान।

Cort News: पीड़िता ने भी कोर्ट में बदले बयान।

जीडी कल्ला कॉलोनी के मामले में हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया
जैसलमेर। जैसलमेर नगरपरिषद की तरफ से लॉन्च की गई गोवर्द्धन दास कल्ला आवासीय कालोनी मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व नगरपरिषद को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता धर्मेंद्र सिंह मोहता की और से अधिवक्ता मानस रणछोड़ खत्री द्वारा राजस्थान हाइकोर्ट में राज्य सरकार के नियमों को चुनौती देते हुए याचिका पेश की गई है। जिसमे बताया गया कि नगर परिषद द्वारा आवासीय कालोनी में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमे श्रेणीवार आवेदन किए जाने का प्रावधान किया गया। विभिन्न आय की श्रेणी में ई डब्लू एस 0 से 3 लाख, एल आई जी 3 लाख से 6 लाख, एम आई जी ग्रूप ए 6 लाख से 12 लाख, एम आई जी ग्रुप बी 12 लाख से 18 लाख और एच आई जी के लिए 18 लाख से ज्यादा वाले आवेदनकर्ता के उनकी आय के अनुसार प्लॉट साइज का आवंटन लॉटरी के जरिए किए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन आवासीय कालोनी में ई डब्लू एस, एल आई जी और एम आई जी ग्रुप ए के लिए जो भूखंड का साइज निर्धारित किया गया है वह अत्यंत छोटा होने से आवास योग्य नहीं है।
जीडी कल्ला कॉलोनी के मामले में हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया

याचिका में राज्य सरकार के नियमों को चुनौती दी गई है जिस पर हाइकोर्ट द्वारा अधिवक्ता की दलील स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और नगर परिषद जैसलमेर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आगामी तारीख पेशी 4 अगस्त नियत की गई है। जीडी कल्ला कॉलोनी के मामले में हाइकोर्ट ने जवाब तलब किया

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