- लगाया 10-10 हजार का जुर्माना
पोकरण. बिना परमिट, बीमा व फिटनेस के चल रही बाल वाहिनियों पर न्यायालय ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें दंडित किया है। रामदेवरा थानाक्षेत्र में कुछ बाल वाहिनियां बिना परमिट, बीमा व फिटनेस के चल रही थी। जिस पर थानाधिकारी ने ऐसी दो थ्री-व्हीलर टैक्सियों को मंगलवार को जब्त कर न्यायालय में चालान पेश किया। थानाधिकारी के अनुसार देवाराम पुत्र मालाराम, जो कि अपनी थ्री-व्हीलर टैक्सी विद्यालय के विद्यार्थियों को लाने ले जाने का काम करता है। मंगलवार को वह 10 स्कूली बच्चों को सफर करवाता हुआ पाया गया। जिस पर उसे जब्त कर पूछताछ की गई तो उसके पास बीमा, फिटनेस, परमिट व टैक्सी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं मिले।
पोकरण. बिना परमिट, बीमा व फिटनेस के चल रही बाल वाहिनियों पर न्यायालय ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें दंडित किया है। रामदेवरा थानाक्षेत्र में कुछ बाल वाहिनियां बिना परमिट, बीमा व फिटनेस के चल रही थी। जिस पर थानाधिकारी ने ऐसी दो थ्री-व्हीलर टैक्सियों को मंगलवार को जब्त कर न्यायालय में चालान पेश किया। थानाधिकारी के अनुसार देवाराम पुत्र मालाराम, जो कि अपनी थ्री-व्हीलर टैक्सी विद्यालय के विद्यार्थियों को लाने ले जाने का काम करता है। मंगलवार को वह 10 स्कूली बच्चों को सफर करवाता हुआ पाया गया। जिस पर उसे जब्त कर पूछताछ की गई तो उसके पास बीमा, फिटनेस, परमिट व टैक्सी चालक अनुज्ञा पत्र नहीं मिले।