scriptहजारों नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 15 साल की कैद | Man caught with thousands of intoxicants gets 15 years in prison | Patrika News

हजारों नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 15 साल की कैद

locationजैसलमेरPublished: Jan 22, 2022 10:49:27 am

Submitted by:

Deepak Vyas

– दो लाख का जुर्माना भी लगाया

हजारों नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 15 साल की कैद

हजारों नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को 15 साल की कैद

जैसलमेर। हजारों नशीली गोलियों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को एनडीपीएस मामलात के विशिष्ठ न्यायालय जैसलमेर ने दो धाराओं में १५-१५ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को तीन का अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किए जाने का आदेश दिया गया है। कारावास की सजाएं एक साथ चलेंगी। यह मामला दो साल पहले जिले के मोहनगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई का २६ जनवरी २०२० का है।
यह था मामला
विशिष्ठ लोक अभियोजक रमणलाल बालोच ने बताया कि प्रकरण में श्रवणकुमार पुत्र भंवराराम जाट, निवासी नारवा, पुलिस थाना सूरसागर, जोधपुर हाल 2 पीटीएम सुल्ताना, पुलिस थाना मोहनगढ़ को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, 8/22 में विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस मामलात जैसलमेर रविन्द्र कुमार ने निर्णय सुनाते हुए श्रवणकुमार को दोषी करार देते हुए 15-15 साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार थानाधिकारी पुलिस थाना मोहनगढ़ द्वारा श्रवणकुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। घटनाक्रम के अनुसार प्रभारी डीएसटी जिला जैसलमेर कांतासिंह ने पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए 26 जनवरी 2020 को रात्रि ढाई बजे पीटीएम चौराहा पर एक युवक को सडक़ के किनारे-किनारे सुथार मण्डी की तरफ से आते हुए देखा। उसने अपने कंधे पर एक कर्टन उठा रखा था। उसे दस्तयाब कर नाम-पता पूछा गया। कर्टन की तलाशी लिए जाने पर मादक पदार्थयुक्त नशे की टेबलेट्स के स्ट्रीप भरे हुए पाए गए। जिसमें ट्रामाडोल के 800 स्ट्रीप तथा प्रत्येक स्ट्रीप में 10 टेबलेट्स कुल 8000 टेबलेट्स का कुल वजन 2.७२० किलो था। उसके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र या वैध बिल नहीं पाया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कुल 13 गवाह व 22 दस्तावेज पेश किए गए।
न्यायालय ने अभियुक्त के अधिवक्ता बीआर गोदारा व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियेाजक रमणलाल बालोच के पक्षों को सुनने के बाद श्रवणकुमार पुत्र भंवराराम जाट को दोषी मानते हुए धारा 8/21 के लिए 15 वर्ष के कठोर कारावास से तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड व जुर्माना जमा नहीं करवाने पर 3 साल के अतिरिक्त कठोर कारावास व धारा 8/22 एनडीपीएस के आरोप में 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं करवाने पर तीन साल के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित करने के आदेश दिए गए।
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