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JAISALMER NEWS- सूची में नाम फिर भी मुआवजे के लिए लगाने होंगे चक्कर

locationजैसलमेरPublished: Apr 16, 2018 11:12:31 am

Submitted by:

jitendra changani

– सूची तैयार पर बिना इस दस्तावेज नहीं मिलेगा मुआवजा

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खरीफ फसल मुआवजे के लिए बढ़ सकती है किसानों की समस्या
जैसलमेर. सरहदी जैसलमेर जिले के किसानों को खरीफ की मुआवजा राशि देने की सूची तैयार है, लेकिन मुआवजा मिलने में अभी किसानों को कईं आवश्यक दस्तावेजों की जांच की फार्मेलिटि से गुजरना होगा। उन्हें विभाग की ओर से तय किए गए दस्तावेज देने के बाद ही मुआवजा मिलेगा।
सूची में नाम फिर भी परेशान
जानकारों की माने तो नए नियम के अनुसार किसानों के नाम मुआवजा सूची में दर्ज होने के बाद भी उन्हें मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मुआवजे के लिए जिम्मेदारों ने नया अड़ंगा लगाया है, जिसकी पूर्ति करने के लिए किसानों को अपनी ही पहचान के लिए सबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसे में किसानों का नाम सूची में होने के बाद भी मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
ऑनलाइन सुविधा औपचारिकता
जानकारों की माने तो ऑनलाइन वेब पोर्टल में दर्ज होने के बाद राज्य सरकार की ओर से किसानों के खाते में सीधी राशि जमा करवाने का प्रावधान किया गया है और इसी के तहत किसानों की सूची राज्य सरकार की ओर से सीधे जारी की गई है, लेकिन विभागीय जिम्मेदार इसमें अड़ंगा लगा रहे है, जिससे किसानों का नाम सूची में होने के बाद भी उनसे औपचारिक दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
तो फिर सूची में नाम कैसे
जानकारों की माने तो सूची में नाम आने के बाद दस्तावेज प्रस्तुत करने से पहले राशि खातों में जमा नहीं होने के नए नियम में किसानों ने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि उनके नाम का उल्लेख है, फिर भी उन्हें बेवजह अधिकारियों के आगे चक्कर लगाने का यह षडय़न्त्र है। इससे पारदर्शिता लाने के सरकारी दावों की पोल खुल रही है। जानकारों के अनुसार इस तरह के नियमों से पारदर्शिता कम और भ्रष्टाचार अधिक बढऩे की संभावना है।

बिना दस्तावेज मुआवजे से रह सकते हैं वंचित, खरीफ फसल मुआवजे की सूची तैयार
रामगढ़ . कस्बे के उपनिवेशन तहसीलों में खरीफ फसल 2017-18 में हुए खराबे के सूची तैयार की जा रही है। इसको लेकर रामगढ़ उपनिवेशन तहसीलों के सभी किसान आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व बैंक पासबुक की छाया प्रति तथा मोबाइल नम्बर संबंधित हल्का पटवारी के पास 16 अप्रेल तक जमा करवाने होंगे। इसके अभाव में फसल खराबे के मुआवजे से वंचित रहना पड़ सकता है।

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