– बाल विवाह करवाने व उसमें शामिल होने वाले के लिए दण्डात्मक प्रावधान
जैसलमेर . जिले में आगामी 18 अप्रेल को अक्षय तृतीया, 29 अप्रेल को पीपल पूर्णिमा व अन्य अवसरों पर संभावित बाल विवाह रोकने को लेकर जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट कैलाश चन्द मीना ने पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया है।
उन्होंने इसके लिए छोटे कस्बे व गांवों में बाल विवाह होने की पूर्व तैयारी की जानकारी गांवों में पदस्थापित ग्रामसेवक, पटवारी, एएनएम व शिक्षक आदि को हो जाती है। ऐसे में उन्हें निगरानी के लिए पाबंद करें।